बिलासपुर

पामगढ़ सरपंच को मिली राहत, कोर्ट ने दिया स्टे

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उच्च न्यायालय नें ग्राम पंचायत पामगढ़ के सरपंच को अंतरिम राहत देते हुए नोटिस जारी किया गया है । जुलाई माह में पामगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा सूर्यकांत केशी एवं विरेंद्र जांगड़े नामक व्यक्ति की शिकायत पर सरपंच तेरस राम यादव को पद से हटा दिया गया था इसके विरुद्ध सरपंच तेरस राम नें कलेक्टर जांजगीर चाम्पा के पास अपील प्रस्तुत की थी इस अपील में कलेक्टर जांजगीर चाम्पा द्वारा सरपंच के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया था इस स्थगन आदेश को पुनः शिकायतकर्ता द्वारा अपर आयुक्त बिलासपुर के समक्ष चुनौती दी गयी थी जिसमें अपर आयुक्त नें कलेक्टर के स्थगन आदेश को ग़लत ठहराया । इसके बाद सरपंच तेरस राम नें अपर आयुक्त के आदेश को अपने अधिवक्ता अनीश तिवारी तथा अतुल केशरवानी के माध्यम से माननीय छग उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जिसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी के एकल पीठ में हुई । उच्च न्यायालय के द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया गया है तथा शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है ।

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