छत्तीसगढ़

नाबालिग को पहले बनाया हवस का शिकार जब शादी हो गई तो सुसराल छोडऩे धमकाने लगा, युवक और उसकी मां गिरफ्तार

बालोद

थाना अर्जुन्दा क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रार्थिया ने 17 अगस्त को थाने में लिखित शिकायत की थी। उसने बताया कि वर्ष 2016 में कल्याणी चंद्राकर ने अपने लड़के विजय चंद्राकर के घर में झाडू पोछा लगाने के काम पर उसे रखा था। विजय चंद्राकर ने उससे प्यार करने की बात कही। उस समय वह नाबालिग थी। स्वयं के नाबालिग होने की बात विजय चंद्राकर को बताई। 2 जून 2016 की दोपहर 12 बजे विजय चंद्राकर ने उससे प्यार करने और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। सन् 2021 में घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। इसकी जानकारी उसने विजय चंद्राकर को दी। तब विजय चंद्राकर ने शादी से मना कर दिया। उसकी मां कल्याणी चंद्राकर ने प्रार्थिया व उसकी मां को अपने घर बुलाकर धमकी दी कि घटना की बात किसी को बताओगी तो समाज मे बदनाम कर देंगे और जान से मार देंगे। डर की वजह से प्रार्थिया की शादी परिजनों ने अन्यत्र कर दी। शादी के बाद प्रार्थिया को आरोपी विजय चंद्राकर ससुराल छोड़कर आने की धमकी देने लगा, लेकिन प्रार्थिया आरोपी के पास नहीं आई। पीडि़ता मायके आई तो आरोपी विजय चंद्राकर उसे बार-बार अपने घर बुलाने लगा। मना करने पर उसके घर जाकर गाली गलौज किया। मारपीट कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। प्रार्थिया की शिकायत पर थाना अर्जुन्दा में धारा 366, 376(2)(ढ), 376(3), 384, 452, 294, 323, 506, 34 भादवि 4, 5(ठ), 6 पाक्सो एक्ट मामला दर्ज किया। आरोपी को 18 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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