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बहन के प्रेमी को भाइयों ने काका और दोस्त संग मिलकर दे दी मौत, जंगल में पेड़ पर गमछे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था शव

खंडवा

भाइयों ने चाचा और अपने साथी के साथ मिलकर बहन के प्रेमी की हत्या कर दी। पाइप, पत्थर और लकड़ी मारकर उसे अधमरा कर फांसी के फंदे पर लटका दिया। इससे यह आत्महत्या लगे लेकिन पुलिस ने मामले को सुलझाते हुुए आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने इस बात का पर्दाफाश किया। प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि सोमवार को गांव डोटखेड़ा में वन विभाग की नर्सरी के जंगल में पेड़ पर गमछे से राहुल का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस भी यह मानकर चल रही थी कि संभवतः राहुल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती गई, राहुल की मौत का सच सामने आता गया। दरअसल, राहुल ग्राम भैंसावा का निवासी है। वह ग्राम बरुड़ में अपने जीजा गुलाबसिंह के घर शादी में आया हुआ था। राहुल का भैसावां निवासी युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। यह बात युवती के भाई व परिवार के लोगों को पता थी। ग्राम बरुड़ में राहुल के होने की जानकारी शिवम ने उन्हें दी। इसके बाद युवती का भाई अरुण 17 वर्षीय किशोर और काका अन्नाू उर्फ आनंद बरुड पहुंचे। यहां शिवम राहुल को बुलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद आरोपित अरुण, शिवम, आनंद और नाबालिग ने मिलकर राहुल की हत्या कर दी। लोहे के पाइप, लकड़ी और पत्थर से उसे मारा। उसे अधमरा करने के बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इस अंधे कत्ल को उजागर करने में एसडीओपी हरसूद रविंद्र वास्कले, थाना प्रभारी हरसूद निरीक्षक शिवराम जमरा, सायबर टीम प्रभारी निरीक्षक गणपत कनेल, एसआइ निरीक्षक थानसिंह चौहान, निरीक्षक निर्मल कनौजे, प्रधान आरक्षक राजेश दिनकर, सायबर सेल प्रआर जितेंद्र राठौर, आरक्षक दिलीप बोरखेडे, आरक्षक रत्नेश, राजमल चौहान, आरक्षक अंतरसिंह जमरा और शशीकांत डावर की विशेष भूमिका रही।

पत्नी के पेट में कुल्हाड़ी मारकर हत्या

खंडवा। पेट में कुल्हाड़ी लगने से घायल सीमा बाई की बुधवार को इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। सीमा को पति आरोपित दुलीचंद ने सोमवार रात करीब आठ बजे मामूली विवाद में कुल्हाड़ी मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित पर हत्या के प्रयास की धारा 307 में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस मामले में खालवा टीआइ परसराम डाबर ने बताया कि महिला की मौत पर हत्या की धारा 302 बढ़ाई जाएगी। पति पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

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