छत्तीसगढ़

ट्विटर पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदला फिर शादी का झांसा देकर युवती को कर दिया प्रेग्नेंट, अब शादी से मुकरा

भिलाई

सोशल मीडिया में दोस्ती करना रायपुर की एक युवती को भारी पड़ गया। युवक पर भरोसा करके युवती ने न सिर्फ अपनी इज्जत गंवा दी बल्कि बिना शादी के प्रेग्नेंट भी हो गई। युवक ने बड़ी चालाकी से युवती को बातों में फंसाकर उसका गर्भपात भी कर दिया। अब वह शादी से मुकर गया है। पीडि़त युवती की शिकायत पर भिलाई निवासी आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है। पीडि़त युवती ने बताया कि वह लंबे समय से युवक से शादी करने बोल रही थी लेकिन आरोपी बार-बार अपनी बातों से पलट रहा था जिसके बाद इस मामले में पुलिस से मदद लेनी पड़ी। रायपुर की युवती को युवक ने ट्विटर पर शादी का प्रलोभन देकर घर बुलाया। उसके साथ बलात्कार किया। युवती गर्भवती हो गई। पता चलने पर गर्भपात करा दिया। अब शादी से इनकार कर रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने शास्त्रीनगर निवासी आरोपी सागर साहू के खिलाफ धारा 376, 376(2)(एन), 313 के तहत जुर्म दर्ज किया है। छावनी पुलिस ने बताया 29 साल की युवती और आरोपी के बीच संपर्क ट्विटर पर हुआ था। फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन सागर ने उसे भिलाई अपने घर पर युवती को बुलाया। उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सोमवार को प्रकरण में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने का सजा सुनाया है। शासन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने पैरवी की। मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता ने 3 जून 21 को थाना नांदघाट में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। पीडि़ता के मना करने पर जान सहित मारने की धमकी देकर पीडि़ता का गला एवं मुंह को दबाकर आरोपी ने बलात्कार किया।

अभियोग पत्र प्रस्तुत किया
मुंह बंद होने से पीडि़ता नहीं चिल्ला पाई। लिखित आवेदन के आधार पर थाना नांदघाट में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध 376 (2) (एन), 377, 450, 506 बी भादवि के तहत रिपोर्ट दर्ज किया जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के समक्ष 17 अभियोजन साक्षियों का बयान दर्ज कराया गया। प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के बाद आरोप संदेह से परे सिद्ध होने पर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टीसी पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मुन्ना बघेल पिता गोपाल बघेल (46) थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को भादवि की धारा 376 ( 2 ) ( एन ) व 377 के तहत् 10-10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 1000-1000 रुपए का अर्थदण्ड एवं अन्य धाराओं में भी कारावास की सजा दी है। 1000-1000 रुपए का अर्थदण्ड एवं अन्य धाराओं में भी कारावास की सजा दी है।

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