जांजगीर चांपा

जांजगीर: सामाजिक, खेल, मनोरंजन सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए सशर्त अनुमति

  • कोरोना से बचाव और रोकथाम के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन,

जांजगीर-चांपा

जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव, रोकथाम और आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश में आमजनों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया की शर्तों के तहत सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों व आयोजनों (कटेनमेंट जोन को छोड़कर) की अनुमति दी है।
जारी आदेश के अनुसार कार्यक्रम,सभा का आयोजन खुले स्थल में किये जाने पर जिला प्रशासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैदान सभास्थल के क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति एवं आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 150 लोगों की अनुमति शर्तों के अधीन दी जाएगी।
मैदान में बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों के आगे-पीछे, अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। इस हेतु “06 फीट की दूरी का मार्कर बनाकर बैठक व्यवस्था करनी होगी।
एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनेटाईज करने अथवा धोने अथवा थर्मल स्कैनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर फिजिकल सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।
कार्यक्रम के दौरान फिजिकल डिस्टेस्टिंग का पालन करते हुए दो व्यक्तियों के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी होना चाहिए। इसके लिये आवश्यक है कि खंड,बैठने की क्षमता मैदान पर होनी चाहिए ताकि प्रयाप्त फिजिकल सोशल डिस्टेंस के साथ कार्यक्रम सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था की जा सकें।

बंद जगह में कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में –

किसी बंद जगह में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति अधिकतम 150 व्यक्तियों के लिये दी जा सकेगी। इसके लिये निम्न शर्तों का पालन करना होगा। एक हाल में व्यक्तियों के बैठने की संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों के आगे-पीछे, अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेस होना चाहिए।
इस हेतु 06 फीट की दूरी“ के मार्कर बनाकर बैठक व्यवस्था करनी होगी। बंद स्थल में एयर कंडिशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनका तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना चाहिए। यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध ना हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से मैनेटाईज करने अथवा धोने अथवा थर्मल स्कैनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर फिजिकल सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

अत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति –
अत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रमों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। कार्यक्रम सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर भी सोशल एवं फिजिकल डिस्टेसिंग के मापदंड का पालन करना होगा।
आयोजक,आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
शर्तों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, आयोजक/आयोजनकर्ता के विरुद्ध विधि के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply