छत्तीसगढ़

नाबालिग से छेड़छाड़: आरोपी को तीन साल की सजा…..फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला

दुर्ग

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को फास्ट ट्रेक कोर्ट की न्यायाधीश नीरू सिंह ने 3 साल की सजा भी सुना दी। न्यायाधीश ने राज्य सरकार को आदेशित कर पीडि़ता को 50 हजार रुपए भुगतान यथाशीघ्र करने के आदेश दिए। प्रकरण करीब सात माह पुराना है, जब रानीतराई थाना में ग्राम औरी की एक नाबालिग लड़की अपनी मां के साथ गांव के ही एक लड़के के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट और गालीगलौच करने की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। तत्कालीन थानेदार वी प्रभा राव ने मामला सुना और उसी वक्त आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद तत्काल टीम के साथ उन्होंने प्रकरण की विवेचना ,घटना स्थल का मुआयना कर नक्शा तैयार, पीडि़त बच्ची के स्कूल से जन्म संबंधी दस्तावेज, सीडब्लूसी का बयान और कोर्ट में सीआरसीपी की धारा 164 के तहत पीडि़त लड़की का बयान भी करा कर मामले को कोर्ट में पेश कर दिया। इस प्रकरण की सुनवाई दुर्ग के फास्ट ट्रेक कोर्ट (पास्को एक्ट) में शुरू हुई। जहां राज्य सरकार की ओर से अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पीडि़त पक्ष की पैरवी की। न्यायालय ने अभियुक्त महेंद्र उर्फ लल्लू साहू पिता रामचंद्र साहू उम्र 25 वर्ष निवासी अवरी थाना रानीतराई को 3 वर्ष का कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड देने का फैसला सुनाया। आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने धारा 354, ख, 294, 323, 324, 7,8 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी रानीतराई वी प्रभा राव ने बताया कि महिला संबंधी अपराधों पर आला अधिकारियों के निर्देश है कि तत्काल कार्रवाई की जाए। पीडि़त नाबालिग की रिपोर्ट दर्ज की और 24 घंटे में ही सारी कार्रवाई पूरी की, ताकि न्यायालय में चालान पेश होने के बाद पीडि़ता को जल्द न्याय मिल सके।

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