छत्तीसगढ़

नाबालिग से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को कोर्ट ने सुनाई सजा, पांच साल की मिली जेल

रायपुर। नाबालिग से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को कोर्ट ने तीन अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन और पांच वर्ष की कारावास और पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर आरोपित को एक-एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार धरसींवा इलाके में 18 अक्टूबर, 2021 को एक नाबालिग को अकेला पाकर आरोपित चमरू साहू (48) ने छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश की थी। पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपित ने किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपित के चंगुल से छूटकर घर पहुंची पीड़िता ने स्वजनों को इसकी जानकारी दी, फिर थाने में शिकायत की।
पुलिस ने मामले में धारा 354, 354 क, 506 और 10,12 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद आरोप पत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) राकेश कुमार सोम की फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने आरोपित चमरू साहू के खिलाफ पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोषसिद्व पाकर धारा 354,354 क में क्रमश: तीन-तीन वर्ष और 10,12 लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में पांच वर्ष सश्रम कारावास के साथ सौ रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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