छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

जांजगीर चाम्पा – रेप और हत्या के आरोपी को फाँसी की सजा, विशेष कोर्ट में सुनाया फैसला

जांजगीर चाम्पा।  इस वक्त जांजगीर से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है यहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय में अजा/जजा वर्ग की पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी शंकर निषाद को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश (एट्रोसिटी) कुमारी सुनीता साहू द्वारा सुनाया गया।

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साथ ही न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 302 तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोषी मानते हुए फांसी की सजा एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि पीड़िता अजा/जजा वर्ग से थी और आरोपी द्वारा किया गया अपराध न केवल महिला के विरुद्ध था, बल्कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग पर किया गया घोर अत्याचार भी है। इसी कारण यह प्रकरण एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से गंभीर माना गया।

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न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी शंकर निषाद का कृत्य अमानवीय, क्रूर और नृशंस है। यह अपराध पूर्व नियोजित था और अत्यधिक बर्बरता के साथ अंजाम दिया गया। ऐसे मामलों में आरोपी को जीवित छोड़ना समाज और न्याय व्यवस्था के लिए घातक हो सकता है, इसलिए इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मानते हुए मृत्युदंड दिया गया।

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प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धीरज कुमार शुक्ला ने न्यायालय में सशक्त तर्क एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को कठोरतम दंड सुनाया गया।

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