Uncategorized

कॉलेज छात्र की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

महासमुंद

साढ़े तीन साल पहले हुए कॉलेज छात्र की हत्या मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावेश कुमार वट्टी ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चचेरा भाई अपहरण का मास्टरमाइंड था। उसने 2 करोड़ रुपए वसूलने की नीयत से दोस्तों संग चचेरे भाई को अगवा किया था। इसी दौरान दम घुटने से युवक की मौत हो गई थी। बसना थाना क्षेत्र के ग्राम सीतापुर निवासी प्रकाश शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा (21 वर्ष) का अपहरण के बाद हत्या मामले में चार आरोपी अमृत शर्मा (22) सीतापुर थाना बसना, भोजराज नंद (30) बटकी थाना सरायपाली, अनिल कुमार बेहरा (33) टिकरापारा बसना, चित्रसेन बेहरा (22) परमपुर(गंजाम) ओडिशा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावेश कुमार वट्टी ने प्रकरण क्रमांक 3673/18 में धारा 302, 120बी, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 11 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ सभी आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा हुआ है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस के अनुसार बसना सीतापुर निवासी प्रकाश शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा भिलाई में कल्याण कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा के बाद अंग्रेजी विषय की कोचिंग करने के लिए रायपुर में कमरा तलाश रहा था। इसी दौरान आरोपी अमृत शर्मा जो ओम सोंसायटी सुन्दर नगर रायपुर में किराये मकान में रहता था, वह एक-दो दिन के लिए प्रकाश शर्मा को अपने साथ कमरे में रुकजाने को कहा।

See also  BetPlay: Quick Play Slots y Live Action – Ganancias Rápidas en BetPlay Casino

Related Articles

Leave a Reply