छत्तीसगढ़ में अब प्ले स्कूलों के लिए पंजीयन जरुरी, नहीं तो होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में संचालित सभी प्ले स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग से पंजीयन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीयन के प्ले स्कूल संचालित करने पर संबंधित स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ शहरी क्षेत्र में अब तक चार प्ले स्कूलों का पंजीयन पूरा हो चुका है, जबकि शेष स्कूलों की जांच के लिए विभाग द्वारा विशेष टीम गठित की गई है।
शिक्षा विभाग द्वारा गठित जांच टीम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्ले स्कूलों का निरीक्षण कर रही है।जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि किन स्कूलों में प्ले कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और उनका पंजीयन शिक्षा विभाग में कराया गया है या नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्ले स्कूलों का पंजीयन नियमित रूप से कराना अनिवार्य होगा।
पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में संबंधित स्कूल को प्ले कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे स्कूलों को केवल कक्षा पहली से ही संचालन की अनुमति मिलेगी। शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद जिले में संचालित प्ले स्कूलों में हड़कंप का माहौल है।




