छत्तीसगढ़

राजधानी में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी: गृह विभाग की अधिसूचना जारी, कमिश्नरेट में आएंगे 21 थाने

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार रायपुर नगर क्षेत्र को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से लागू होगी। केवल निगम क्षेत्र में ही कमिश्नरी लागू होगी और ग्रामीण में अलग एसपी होंगे।

जारी अधिसूचना के अनुसार, रायपुर शहर के 21 थानों में अब कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में पुलिसिंग व्यवस्था अधिक सशक्त, त्वरित और जवाबदेह बनेगी। अब कई अहम प्रशासनिक और वैधानिक अधिकार सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होंगे, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था से जुड़े फैसलों में अनावश्यक देरी नहीं होगी। केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि रायपुर ग्रामीण के 12 थानों को भी इस नई व्यवस्था के दायरे में शामिल किया गया है। इससे शहरी और ग्रामीण पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और अपराधियों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करना आसान होगा।

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नई प्रणाली के लागू होने के बाद रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पद पर नई पदस्थापना भी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक ढांचे को नई व्यवस्था के अनुरूप ढाला जा सके। करीब 19 लाख की आबादी वाले रायपुर जिले के लिए यह निर्णय बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और अपराध की बदलती प्रकृति को देखते हुए कमिश्नर प्रणाली से तेज़ निर्णय, सख्त कार्रवाई और बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी। इससे आम नागरिकों को भी पुलिस से जुड़े मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।

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राज्य सरकार का मानना है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने से राजधानी में कानून-व्यवस्था अधिक मजबूत, पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। यह फैसला रायपुर को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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