जांजगीर चांपा

चांपा कुरदा हत्याकांड….छह आरोपियों को आजन्म कारावास….प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला

अभियोजन की ओर से राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर ने पैरवी की

श्री राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर

जांजगीर-चांपा
हत्या के छह आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडि़त किया।

अभियोजन के अनुसार प्रार्थी पिंटू द्वारा दर्ज कराये गये रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 28 अक्टूबर को शाम 06.30 बजे चांपा के कुरदा रोड स्थित गमला दुकान पास की है। मैं और आशु मौके पर स्थित पानठेला पर खड़े थे तभी मोटर सायकल से रवि कुमार, कलेश्वर, भार्गव, अमन कुमार लहरे, विरेन्द्र कुमार रात्रे, खिलेश्वर उर्फ सीटू एवं प्रफूल्ल उर्फ पप्पू जाटवर तीन गाड़ी में आये और हम लोगों के पास गाड़ी रोककर हम लोगों को अश्लील गाली देकर गमला दुकान के पास चले गये तब मैं और आशु अभियुक्तगण के पास जाकर क्यू गाली दिये पूछने पर अभियुक्तगण हमें कहने लगे की क्या उखाड़ लोगे। इसके बाद सभी अभियुकागण डंडे से मेरे और आशु पर हमला किये। अभियुक्त रवि थोड़ी दूर पर खड़ा था। मुझे पैर में एक डंडा लगा तब मैं दो फिट की दूरी पर खड़ा हो गया। इसके बाद सभी अभियुक्तगण आशु को डंडा पत्थर बेल्ट से गाली दे देकर मार रहे थे। मारपीट करने के बाद सभी अभियुक्तगण मौके से भाग गये। मैं आशु को देखा तो यह खून से लथपथ था। उसके सिर आंख और शरीर में कई जगह चोट आई थी। इसके बाद मैं अपने भाई राजू साय को फोन कर घटना और घटना स्थल बताया। जिस पर लगभग 5 मिनट में राजू साथ मंगल, फैजल मौके पर पहुंचे और आशु को एन के एच अस्पताल ले गये। अस्पताल ले जाने पर डाक्टर ने आशु की मृत्यु हो जाना बताया। उक्त घटना की लिखित शिकायत पर थाना चांपा में प्रथम सूचना दर्ज लिया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

See also  युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, साइकिल स्टैंड में लटकी मिली लाश

मामले की सुनवाई करते हुए माननीय सुरेश जून प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले के तथ्यों, आरोपीगण की उम्र, अपराध की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपीगण अमन लहरे पिता शिव कुमार लहरे उम्र 22 वर्ष, विरेन्द्र कुमार रात्रे पिता श्यामलाल लहरे, उम्र 20 वर्ष, रवि कुमार भार्गव पिता मनहरण भार्गव उम्र 23 वर्ष, कालेश्वर पिता अशोक भार्गव उम्र 23 व रिलेश्वर उर्फ सिट्टू पिता संतराम खांडे उम्र 20 वर्ष, प्रफुल्ल उर्फ पप्पू जाटवर पिता मोहनलाल जाटवर उम्र 22 वर्ष सभी निवासी ग्राम कुरदा थाना चांपा को भादवि की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्री राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर ने पैरवी की।

See also  जांजगीर-चांपा जिले में नगर सरकार बनाने...जिले में 77.58 फीसदी मतदाताओं ने किया मतदान…देखें पूरे जिले की सूची…

 

Related Articles

Leave a Reply