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सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी खारिज: कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद हैं सीएम सचिवालय की पूर्व उप सचिव

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जेल में बंद मुख्यमंत्री सचिवालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट में लगातार 10 दिनों तक इस मामले में सुनवाई चली थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोसी की सिंगल बेंच में हुई। सौम्या चौरसिया को ईडी ने दो दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 दिसंबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की तरफ से कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल जैसे सीनियर अधिवक्ताओं ने पैरवी की थी। जबकि ईडी की तरफ से सौरभ कुमार पांडेय जमानत का विरोध कर रहे थे। सौम्या चौरसिया के अधिवक्ताओं ने जमानत मांगते हुए तर्क प्रस्तुत किया था कि किसी भी मामले में उनकी सीधे तौर पर संलिप्तता नहीं है। उनका किसी भी भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना भी नहीं है। यह उन्हें और राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी ने किया है। जबकि उन्होंने कोई भी नियम विरुद्ध कार्य नही किया है।

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