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छत्तीसगढ़

कांकेर में दूल्हा दुल्हन और परिवार के लोगों ने घेरा कलेक्टर बंगला, जानिए वजह…

कांकेर

शहर के भंडारीपारा वार्ड में एक आदिवासी परिवार में शादी का कार्यक्रम चल रहा था. यहां जिले के नरहरपुर ब्लॉक का दूल्हा परिवार, संगी साथियों के साथ बारात लेकर पहुंचा. बारात पहुंचने के बाद शादी की रस्में चल रही थी, इसी दौरान अचानक महिला बाल विकास विभाग की टीम आ पहुंची.

नाबालिग लड़के की शादी महिला बाल विकास विभाग ने रुकवाई: महिला बाल विकास विभाग की टीम ने शादी वाले घर में जांच शुरू की. दूल्हा दुल्हन के जन्म प्रमाणपत्र सहित दूसरे दस्तावेजों की जांच की गई. जांच में पाया कि लड़की 18 साल की हो चुकी है लेकिन लड़के की उम्र 21 साल होने में 5 माह कम है. जिसके बाद विभाग ने शादी रुकवा दी.

जानकारी मिली कि भंडारीपारा में नाबालिग की बारात आ रही है जिसमें लड़के की उम्र 21 साल से कम है. जन्म प्रमाण पत्र की जांच की और बारात स्थल पर शादी रोकने की कोशिश की. लेकिन समझाने के बाद भी दूल्हा दुल्हन के परिजन सहमत नहीं हुए. काफी देर बाद शादी रोकने के लिए तैयार हुए. -अशोक कौशिक, जांच अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग

दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले शादी की मांग को लेकर अड़े: रस्मों के बीच शादी रुकवाने से दूल्हा दुल्हन के परिजन भड़क गए. फिर क्या था दूल्हा दुल्हन के साथ परिजन अपनी बात रखने घड़ी चौक स्थित कलेक्टर भवन पहुंच गए. कलेक्टर बंगले का दूल्हा दुल्हन सहित परिवार के सदस्यों ने घेराव कर दिया. दूल्हे के परिजन का कहना है कि “उन्हें नहीं मालूम था कि लड़के की उम्र 21 साल से कम है. चूंकि अब शादी में परिवार, समाज सभी को निमंत्रण सहित तमाम तैयारियों के साथ बारात लेकर पहुंचे है. शादी की आधी रस्म भी हो चुकी है, ऐसे में बाकी बची रस्म पूरी करने दी जाए. शादी के बाद लड़के के बालिग होने तक लड़की को मायके में रहने दिया जाएगा.”

दुल्हन के परिजनों ने भी दूल्हे के परिजनों की मांग दोहराई और शादी की बची हुई रस्म पूरी करने की मांग की. साथ ही ये भी कहा कि लड़के के 21 साल होने के बाद ही वह अपनी लड़की को ससुराल भेजेंगे.

कलेक्टर ने नाबालिग की शादी की मांग को किया खारिज: दुल्हा दुल्हन के साथ शादी करवाने की मांग को लेकर पहुंचे दोनों पक्षों से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बात की. उन्हें शादी के लिए जरूरी नियमों को बारे में समझाया और वापस घर लौटा दिया. बता दें कि शादी के लिए बनाये गए न्यूनतम कानूनी उम्र में लड़की 18 वर्ष और लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए. परिपक्वता अवधि पूरी करने के बाद ही कानूनन रूप से शादी मान्य होती है.

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