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सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में नहीं कर सकेंगे प्रेक्टिस, राज्य सरकार ने लगाई रोक, आदेश जारी 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय डॉक्टरों के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में प्रेक्टिस पर सरकार ने रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इस आदेश में डॉक्टरों के निजी प्रेक्टिस पर छूट है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आदेश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर निजी प्रेक्टिस तो कर पाएंगे लेकिन ड्यूटी के समय पर नहीं, अब उन्हें नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं रहेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य के सभी सीएमएचओ, सभी मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखकर निर्देश दिया है।

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