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बच्चे के हत्यारे को मिली फांसी की सजा : चार साल के बच्चे को जलाया था जिंदा, चार दशक बाद कोर्ट में मिली ऐसी सजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व चार साल के मासूम को जिंदा जलाने वाले को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिरक्त सत्र न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन की कोर्ट में हुई है। आरोपी बच्चे को अपने साथ बाइक में बैठाकर बेमेतरा ले गया और सूनसान झाड़ियों के पास उसे टॉवेल में लपेटकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जानकारों का कहना है, रायपुर में चार दशक पहले कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद अब ऐसी सख्त सजा दी गई है। 

तत्कालीन एजीपी राजेंद्र जैन के मुताबिक कोर्ट ने हर्ष चेतन को जिंदा जलाने के आरोप में पंचराम गेंड्रे को मौत की सजा सुनाई है। हर्ष की मां ने पांच अप्रैल 2022 को थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उरला टीआई भरत बरेठ ने पुलिस टीम के साथ बच्चे की खोजबीन शुरू की, तो हर्ष पंचाराम के साथ बाइक पर जाते दिखा।

जिद करने पर बच्चे को साथ ले गया

मामले की पड़ताल करने वाली टीम को हर्ष के बड़े भाई ने बताया कि घटना दिनांक को वह अपने पड़ोस में रहने वाले पंचराम के साथ बाइक में घूमने गया था। लौटने पर पंचराम हर्ष के बड़े भाई तथा हर्ष को अपने साथ तालाब नहाने ले जाने लगा। इस पर हर्ष का बड़े भाई नहाने जाने से इनकार करते हुए बाइक से उतर गया। हर्ष ने पंचराम से तालाब जाने की जिद की। इस पर पंचराम हर्ष को अगवा कर अपने साथ बेमेतरा ले गया और वहां जाकर जिंदा जला दिया।

तड़पते हुए छोड़ भाग गया था हत्यारा 

पुलिस ने पंचराम को नागपुर के पास से उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया था। पकड़े जाने पर पंचराम ने पुलिस को बताया कि उन्हें हर्ष अब कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद पुलिस ने पंचराम के साथ सख्ती के साथ पूछताछ की, तो उसने बच्चे को जिंदा जलाने का अपराध कबूल किया। पंचराम द्वारा पुलिस को दिए बयान के मुताबिक हर्ष को टॉवेल में लपेटकर उस पर पेट्रोल डाल रहा था। इस दौरान पेट्रोल बच्चे की आंख में चला गया। इससे बच्चे की आंख में जलन होने लगी। बच्चे ने आंख में जलन होने की बात कही, तो पंचराम ने बच्चे को थोड़ी देर में सब ठीक होने की बात कहते हुए आग लगा दी। आग लगाने के बाद पंचराम बच्चे को आग में तड़फते हुए मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

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