BEO ने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से की शादी, संतान नहीं होने से दी पहली पत्नी ने सहमति
मुंगेली
बिल्हा में पदस्थ शादीशुदा बीईओ ने अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। इस मामले का पता तब चल पाया था जब 4 दिन पहले युवती मुंगेली के जरहागांव थाने में बीईओ के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने पहुंची थी। उसी दौरान थाने में पहुंचकर बीईओ ने युवती से शादी का वादा किया था। इसके तहत गुरुवार को उसने तखतपुर के सतनाम समाज भवन में युवती से शादी की है। पता चला था कि बीईओ पवित्र सिंह बेदी का संबंध उस लड़की से पिछले 7 सालों से चल रहा था। जिसके बाद युवती प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने बीईओ के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल, 4 दिन पहले मुंगेली की फुलवारी गांव की एक 23 साल की लड़की पुलिस थाने पहुंची थी। युवती ने दावा किया था कि पवित्र सिंह बेदी ने मेरा रेप किया है। मैं अब 6 महीने की प्रेग्नेंट हूं। उसकी पत्नी ने मेरे साथ मारपीट की है। पवित्र सिंह ने मुझ से शादी का वादा किया मगर अब मुकर गया है। मैं चाहती हूं कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे। युवती की शिकायत लेकर पुलिस ने जांच में पाया कि बीईओ का इस लड़की से रिश्ता तब से था जब युवती 16 साल की नाबालिग थी। 7 सालों से दोनों के बीच संबंध था। इस दौरान कई बार बीईओ ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। पवित्र सिंह बेदी भी फुलवारी का ही रहने वाला है। पूरे घटनाक्रम की खबर लगते ही बीईओ हड़बड़ा कर जरहागांव पुलिस स्टेशन पहुंचा था। यहां गर्लफ्रेंड और परिवार के लोगों के बीच काफी देर तक विवाद होता रहा। आखिर में अफसर ने परिवार वालों को भी समझाया और प्रेमिका को भी। पवित्र सिंह ने थाने में पुलिस के सामने लिखित में आश्वासन दिया था कि वो अपनी प्रेमिका से शादी करेगा। इसके बाद पुलिस ने पवित्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया था। वहीं इस बात का पता चलने पर बेदी की पत्नी ने युवती से मारपीट भी की थी। जिसके बाद युवती थाने में केस दर्ज कराने गई थी। इस पूरे मामले में दैनिक भास्कर ने जब कानूनी पक्ष जानने के लिए हाईकोर्ट के वकील हर आशा पूरन सिंह भाटिया से बात की तब उन्होंने बताया कि ऐसे केस में जब तक पहली बीवी शिकायत नहीं करती है तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती।