रायपुर

झूठे शपथ पत्र पर आर्य समाज का दूसरा विवाह शून्य, दर्ज होगा अपराध

रायपुर

राज्य महिला आयोग गुरुवार को सुनवाई के दौरान। एक अन्य प्रकरण में अनावेदक ने दूसरी शादी करने में षड्यंत्र किया। साथ ही पत्नी के साथ घरेलू हिंसा भी की। इसके साथ ही झूठा शपथ पत्र भी आर्य समाज में प्रस्तुत कर दूसरा विवाह किया है। जिनके अभिलेखों की जांच पुलिस थाना के द्वारा किए जाएंगे। पति और सास के खिलाफ इस प्रकरण में धारा 476, 468, 471 और 494 आईपीसी का अपराध दर्ज किए जाने के पूरे आधार हैं। आवेदिका के साथ हुई घरेलू हिंसा के आधार पर आवेदिका अपने दस्तावेज के साथ पुलिस थाना जाकर अनावेदकगण के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण जमीन विवाद के प्रकरण में उभय पक्ष के साथ नगर निगम रायपुर जोन क्रमांक तीन से सब इंजीनियर और वार्ड के पार्षद भी उपस्थित रहे, सब इंजीनियर को प्रकरण की छायाप्रति दस्तावेज आयोग द्वारा दिया गया। वार्ड के पार्षद और सब इंजीनियर जमीन का मौका मुआयना कर आयोग को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट देने कहा गया। इस प्रकरण पर अनावेदक ने यदि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो बेदखल करने की भी कार्यवाही करने के भी निर्देश आयोग ने दिया। सुनवाई में आयोग की अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक समेत सदस्य अनीता रावटे, शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय उपस्थित रहीं। वहीं, महिला आयोग के समक्ष महिला उत्पीड़न से संबंधित 20 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। 18 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित रहे, जिनमें छह प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया है। शेष प्रकरणों को आगामी सुनवाई में रखा गया।

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