जांजगीर: नौकरी लगाने के नाम पर ठगी…आरोपी सलाखों के पीछे
जांजगीर-चांपा
नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9 जुलाई को प्रार्थी नवल किशोर कुरे पिता निरंजन कुरै उम्र 38 वर्ष साकिन कोटिया थाना नवागढ़ उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश का रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोरबा निवासी कैलाश भट्ट और उसके सहयोगी द्वारा इसे जल विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 400000 रूपय की मांग किए थे प्रार्थी द्वारा 260000 रूपय को नगद एवं फोन पे के माध्यम से आरोपी कैलाश भट्ट के अकाउंट में जमा किया गया था। नौकरी नहीं लगने पर भी आरोपियों द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है की शिकायत पर अपराध क्रमांक 266/21 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में प्रार्थी एवं गवाहों के कथन के आधार पर प्रकरण में 120 बी भादवि जोडी गई। मामले में पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा द्वारा आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के दिशा निर्देश एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी जांजगीर श्रीमति दिनेश्वरी नंद के मार्गदर्शन पर दिनांक 14.07.2021 को आरोपी कैलाश भटठ पिता पुरनलाल भटठ उम्र 35 साल साकिन डेंगुरनाला कोहडिया कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.), सविता खुंटे पति सरजू खुंटे उम्र 48 साल साकिन मेंहदी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया। जिसे आज दिनांक 15.07.2021 को न्यायिक रिमाण्ड पर मान.न्यायालय पेश किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर , महिला प्रधान आरक्षक एनुका तिर्की , आरक्षक रामदेव साहू , तेज प्रकाश राठौर , आनंद ठाकुर म.न.सै. ज्योतसना मधुकर का विशेष योगदान रहा ।