छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के 1.50 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, सरकार खुद तय करेगी महंगाई राहत, अब एमपी की NOC की जरूरत नहीं

धमतरी। छत्तीसगढ़ के करीब 1.50 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। अब राज्य सरकार को पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार अपने वित्तीय प्रविधानों के आधार पर महंगाई राहत संबंधी आदेश स्वयं जारी कर सकेगी।

पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान ने बताया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के वित्त सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से हुए समझौते के बाद 17 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब तक मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत पेंशनरों को देय लाभों के भुगतान के लिए दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक थी। इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे, जिससे महंगाई राहत के आदेश जारी होने में देरी होती थी और पेंशनरों को लंबे समय तक इसका लाभ नहीं मिल पाता था।

देवान ने बताया कि वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर 86 माह की महंगाई राहत से वंचित हैं। इस मांग को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने 20 जुलाई को भोपाल और रायपुर में प्रदर्शन की घोषणा की थी। हालांकि, सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

उनका कहना है कि सरकार के त्वरित निर्णय के चलते दोनों राज्यों के बीच पूर्व में लागू सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को जल्द ही दो प्रतिशत महंगाई राहत के साथ लंबित 86 माह की महंगाई राहत का लाभ भी मिल सकेगा।

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