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राजीव गांधी का हत्यारा पेरारिवलन 31 साल जेल में रहने के बाद रिहा

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन 31 साल से जेल में है और तमिलनाडु सरकार की याचिका पर रिहा हुआ है। इसी साल 9 मार्च को शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन को 30 साल से अधिक समय तक जेल में रखने और पैरोल पर बाहर होने पर शिकायतों का कोई इतिहास नहीं होने पर ध्यान देते हुए जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब पेरारिवलन की दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित है। इससे पहले 2008 में तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरारिवलन को रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, तभी से रिहाई पेंडिंग थी।

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