नवविवाहिता की गला दबाकर की हत्या… शव के ऊपर मिट्टी तेल डालकर जलाने के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की हुई सजा
जांजगीर चांपा जिले के सारागांव में नवविवाहिता के ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसे जलाकर मर दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को बोरी में भरकर सोन नदी में फेका दिया था। नव विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपी पति,ससुर,देवर और दामाद को जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया की रोहित कर्ष निवासी पचोरी के थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था की उसकी पत्नी नंदनी कर्ष उम्र 20 साल जोकि 20- 21.8.2021 की दरमियानी रात घर से बिना बताए कहीं चली गई है। शादी 30 अप्रैल 2021 को हुई थी। सारागांव थाने में महिला की गुम इंसान कायम कर जांच किया जा रहा था। इसी दौरान 25.08.21 को ग्राम कपिस्दा के सोन नदी में एक अज्ञात महिला का शव बोरी में भरा हुआ जिसका सिर और हाथ दिख रहा है। जिसकी पहचान नंदनी कर्ष उम्र 20 वर्ष निवास पचोरी के रूप में की हुई थी।
जांच के दौरान मृतिका के पति रोहित कार्ष,ससुर रामधन कार्ष,देवर मोहित और दामाद माखन बरेठ को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मृतिका नंदनी कर्ष को परिवारिक विवाद के चलते गला दबाकर कर हत्या करना बताया गया था और सबूत मिटाने के लिए उसके शव के ऊपर मिट्टी तेल डालकर जला देना और शव को बोरी में भर कर सोन नदी के पुल से फेकना बताया गया।
विवेचना के दौरान अभियोग पत्र जिला न्यालय पेश किया गया था। जिला सत्र न्यायालय प्रथम अपर न्यायाधीश सुरेश जून ने आज 12 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति,ससुर, देवर और दामाद को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दण्डित किया गया है।