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दिल्ली की सड़कों पर ये गाड़ियां हुई बैन, निकालीं तो सीधा कटेगा 20000 रुपये का चालान

नई दिल्ली

दिल्ली एनसीआर का इलाका सुबह से सांसों के संकट से जूझ रहा है. हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है. कल रात (2 नवंबर) हवा में जहरीला धूल कण का स्तर खतरनाक श्रेणी को पार कर गया. दिल्ली में रात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंच गया है जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन प्लान स्टेज-3 लागू किया जा रहा है. पांचवीं तक के स्कूल दो दिन बंद रहेंगे.

BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ी चलाने पर 20000 रुपये का चालान

वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि से चिंतित, केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने गैर-आवश्यक निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. अगर ऐसी गाड़ी सड़कों पर नजर आईं तो इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. दिल्ली परिवहन विभाग ने एक आदेश में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ी चलाने पर 20000 रुपये का चालान कटने की बात कही है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है. जिसमें ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन प्लान स्टेज-3 लागू करने का फैसला लिया गया. इसके साथ ही दिल्ली में अगर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल के निजी 4 पहिया वाहन सड़कों पर उतरे तो उनका 20,000 रुपये का चालान कटेगा.

दिल्ली में आज यानी 3 नंवबर की सुबह 11 बजे के करीब औसत एक्यूआई 492 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है. बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है.

CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है.

स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर
दिल्ली के ताजा हालात के मुताबिक ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन प्लान स्टेज-3 लागू कर दिया गया है. इसके तहत कई पाबंदियां लगाई जाती है.

स्टेज 3 पर लगती हैं ये पाबंदियां
हर दिन सड़कों की सफाई होगी. साथ ही पानी का छिड़काव भी होगा.
अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी बंद हो जाएगी.
ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी. मिल्क-डेरी यूनिट और दवा और मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रियों-फैक्ट्रियों को छूट रहेगी.
दिल्ली-एनसीआर में माइनिंग भी बंद हो जाएगी. स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम भी बंद हो जाएगा.
BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों को लेकर प्रतिबंध आ सकते हैं.

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