छत्तीसगढ़

युक्तियुक्तकरण के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीईओ को कलेक्टर नहीं कर सकते सस्पेंड, आदेश किया निरस्त

 बिलासपुर। शिक्षा विभाग में चल रहे युक्तियुक्तकरण के बीच हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बीईओ (ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) को कलेक्टर सस्पेंड नहीं कर सकते हैं.

दरअसल, बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में पदस्थ बीईओ मानसिंह भारद्वाज ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान छुट्टी पर थे. कलेक्टर ने बीईओ की छुट्टी निरस्त कर बिना सुनवाई का मौका दिए निलंबित कर दिया था.

See also  खरसिया के मंगल कार्बन टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट: गैस टैंक फटने से एक बच्ची समेत 8 मजदूर झुलसे, मचा हड़कंप

बीईओ ने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने कहा कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर क्लास 2 अधिकारी है. इस स्तर के अधिकारी को निलंबन का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है. इसके साथ ही चीफ जस्टिस के डबल बेंच ने बीईओ के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया.

See also  NH-30 पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार पेड़ से टकराई—स्कूली छात्रों की मौत, 2 की गई जान, 4 घायल

Related Articles

Leave a Reply