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मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली

आप नेता मनीष सिसोदिया को लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने 12 से 16 फरवरी तक जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 13 से 15 फरवरी तक जमानत दी है। मनीष सिसोदिया कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं। वे उच्च और शक्तिशाली पद पर हैं। वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि केवल दूल्हा और दुल्हन ही अपनी शादी के लिए 5 दिन की जमानत मांग सकते हैं। शादी में शामिल होने के लिए एक दिन का समय दिया जा सकता है। कोर्ट ने सिसोदिया से पूछा कि क्या उन्हें पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से कोई परेशानी होगी।

आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन जब नीति पर सवाल उठने लगे और भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो सितंबर में 2022 में नीति को रद्द कर दिया गया। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि नई नीति के जरिए थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी कर दिया गया। इसके साथ-साथ शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक सुविधाएं दी गई।

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