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आज 6 माह बाद जेल से बाहर आ सकते हैं संजय सिंह, रिहाई से पहले ट्रायल कोर्ट तय करेगा जमानत की शर्तें

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि अगर सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है. जमानत मिलने के बाद आज संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी.

दरअसल मंगलवार को जमानत मिलने के बाद बेल से जुड़ी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं सकी थी और सुप्रीम कोर्ट का बेल से जुड़ा आदेश भी अपलोड नहीं किया गया था. सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पहले ट्रायल कोर्ट को भेजा जाना था और उसके बाद ट्रायल कोर्ट बेल का ऑर्डर तिहाड़ जेल में पहुंचना था. ये तमाम औपचरिकताएं मंगलवार को पूरी नहीं होने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे.

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