जांजगीर चांपा

जांजगीर: शराब पीकर वाहन चालन करने वाले 48 वाहन चालको के वाहन जप्त कर धारा 185 मोटर अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

वाहन चालको को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जिसमें वाहन चालको से न्यूनतम 10-10 हजार रूपया का अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा रहा है।

जांजगीर-चाम्पा
विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा एवं अति. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध जिला पुलिस द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत् लगातार कार्यवाही कि जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 17.05.2024 से 23.05.2024 तक अभियान चलाया गया था जिसमें जिले के थाना/चौकियों क्षेत्र में सघन चेकिंग किया गया जिसमें दो पहिया वाहन में तीन सवारी, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना लायसेंस के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना एवं अन्य मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में 07 दिवस के भीतर कुल 865 वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। तथा 48 वाहन चालको के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पायें जाने से वाहनो को जप्ती कार्यावाही की जाकर मोटर अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, एवं 04 माल वाहक गाड़ियो में सवारी बैठाने वालो वाहन चलाको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।
जिला पुलिस जांजगीर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नही चलाने एवं मालवाहक गाड़ी में सवारी नही बैठाने के संबंध में तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु लोगो को समझाइस दी जा रही है।

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