छत्तीसगढ़

नाबालिग से छेड़छाड़, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा, पीड़िता को एक लाख क्षतिपूर्ति दिलाने की भी अनुशंसा

मुंगेली। सरगांव क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में मुंगेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी 38 वर्षीय कमल बघेल पिता पुसऊ बघेल, निवासी करही, थाना सरगांव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1)(i), 76 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने एक नाबालिग बालिका की कुर्ती फाड़कर उसे डबरी की ओर धक्का देकर उसके शरीर को अनुचित रूप से स्पर्श किया था, जिसमें लैंगिक संबंध का संकेत निहित था। इस जघन्य कृत्य को अदालत ने नाबालिग की गरिमा और सुरक्षा पर हमला बताते हुए सख्त टिप्पणी की।

मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिनके बयानों और साक्ष्यों से अपराध सिद्ध हुआ।अदालत ने अपने निर्णय में पीड़िता को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की अनुशंसा भी की है। इस प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी सरगांव संतोष शर्मा ने की, जबकि अदालत में पैरवी विशेष लोक अभियोजक (POCSO) मोतीलाल साहू ने की।

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