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व्यावसायिक शिक्षक को एरियर्स की राशि भुगतान करने हाई कोर्ट का आदेश

बिलासपुर

नगर निगम के व्यावसायिक शिक्षक को बढ़े हुए वेतन का भुगतान करने के साथ एरियर्स की राशि नहीं दी गई। इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता को नियमानुसार एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए। बिलासपुर से लगे तिफरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में सविता त्रिवेदी व्यावसायिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। प्रविधान के अनुसार उन्हें बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया गया। लेकिन, एरियर्स की बकाया राशि 50 हजार चार सौ 14 स्र्पये का भुगतान नहीं किया गया। दरअसल, पूर्व में यह स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन था। फिर बाद में तिफरा को नगर पालिका से विलोपित कर नगर निगम में शामिल किया गया, तब स्कूल को भी नगर निगम में समाहित किया गया। इस बीच शिक्षिका सविता ने एरियर्स की राशि देने के लिए नगर निगम आयुक्त के समक्ष आवेदनपत्र दिया। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होेंने नगरीय प्रशासन सचिव, संचालक नगरी प्रशासन सहित आला अधिकारियों के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत की। फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब परेशान होकर उन्होंने अपने अधिवक्ता दीपाली पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें नगर निगम आयुक्त के साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक को भी पक्षकार बनाया। इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान पूर्व में हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने शासन के प्रविधान व बकाया एरियर्स राशि की ब्योरा देते हुए भुगतान कराने का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की तर्कों पर जस्टिस पीसेम कोशी ने भी सहमति जताई है। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को आदेशित किया कि इस प्रकरण में तथ्यों की जांच कर याचिकाकर्ता को बकाया एरियर्स की राशि भुगतान किया जाए।

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