छत्तीसगढ़

तीन गांजा तस्करों को 10-10 साल कठोर कारावास

रायपुर. लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचते हुए गिरफ्तार तीन आरोपियों को जुर्म सिद्ध होने पर रायपुर के विशेष न्यायाधीश ने 10-10 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की अदायगी नहीं किये जाने पर 2 2 साल अतिरिक्त कठोर सजा का प्रावधान है.

जानकारी के मुताबिक, मामला रावांभाठा स्थित बंजारी नगर का है. इस मामले में 6 नवंबर, गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई पूर्ण हुई. 

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विशेष लोक अभियोजक केके चन्द्राकर ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तगण अमन निजाम, शैलू तिवारी और प्रहलाद साहू लंबे समय के अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त थे. खमतराई थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर तीनों को 10 दिसंबर 2020 को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया, जो रायपुर निवासी हैं. 

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पुलिस ने अमन के पास से 9.743 किलोग्राम, शैलू के पास से 5.4 किलोग्राम और प्रहलाद के पास से 4.888 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था. अभियोजक द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि अभियुक्तों ने गंभीर अपराध किया है. 

आरोपियों को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साध्य और सबूतों के आधार पर 10-10 साथ कठोर कारावास और 1-1 लाखरुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.

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