छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या….आरोपी को मिली मौत की सजा

राजनांदगांव

सोमवार को पाक्सो एक्ट के तहत चार साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी युवक शेखर कोर्राम के घृणित हरकत को जज ने समाज के लिए कलंक बताया। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने यह सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि बच्ची को कम से कम मौत के बाद न्याय मिलेगा। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर खैरागढ़ मार्ग पर स्थित कांकेतरा ग्राम में एक साल पहले 22 अगस्त 2020 को चार साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के घर से बच्ची के शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि गांव में बच्ची वारदात वाले दिन के दोपहर से गायब थी। गांव वालों ने आसपास खोजबीन की और इसके बाद शाम करीब 5 बजे पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस गांव में पहुंची और उसने खोजबीन शुरु की। पूरे गांव में खोजबीन करने और तालाब में जाल डालकर पतासाजी के बाद पुलिस ने गांव के हर घर में सर्च अभियान चलाया और बच्ची के घर से करीब सौ मीटर की दूरी पर एक घर से बच्ची की रक्तरंजिश लाश बरामद की गई थी। CSP मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि गांव के शेखर कोर्राम के घर से बच्ची का शव बरामद किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया था।

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