रेलवे ने तय किया पर यात्री लगेज का लिमिट: छत्तीसगढ़ के स्टेशनों में वजन मापने का सिस्टम नहीं, चाहे जितना सामान के साथ चल रही यात्रा

रायपुर। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे में यात्रियों के लगेज की सीमा पहले से तय है, लेकिन देश के विभिन्न स्टेशनों की तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों में इसका पालन नहीं रहा है। रायपुर, बिलासपुर में यात्रियों के लगेज का वजन मापने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से वर्तमान में यात्री तय सीमा से अधिक लगेज ट्रेन में लेकर सफर कर रहे हैं।
रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन के सभी क्लास में लगेज को लेकर नियम पहले से बनाकर रखे हैं। हरिभूमि ने रविवार को यात्री लगेज को लेकर जब पड़ताल की तो पता चला कि स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलो तक सामान ले जाना नि: शुल्क है, लेकिन यात्री बोरियों में अनाज समेत भारी वजन वाले सामान लेकर यात्रा करते नजर आए। इसी तरह सेकेंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते है. लेकिन हकीकत में यात्री तय सीमा से अधिक लगेज कोच में लेकर जाते हुए दिखे। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिन लोकसभा को बताया था कि ट्रेन से यात्रा के दौरान तय मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा।
रायपुर, बिलासपुर में यात्रियों के लगेज का वजन तौलने की कोई व्यवस्था नहीं
लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया- लगेज नियम पहले से तय, हवाई अड्डों की तरह अब सख्ती से लागू करेंगे।
स्टेशन में बदलेगी व्यवस्था
देशभर में जल्द ही नियम को सख्ती से पालन करने स्टेशन में व्यवस्था बढ़ेगी। जानकारी मुताबिक 100 सेमी 60 सेमी 25 सेमी (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) तक के आकार वाले ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्रियों को व्यक्तिगत सामान के रूप में कोच में ले जाने की अनुमति है। अगर किसी सामान का आकार इन तय मापों में से किसी एक से भी ज्यादा है तो उसे कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक कराना होगा।
नियमों की सख्ती से यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
- रेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एयरपोर्ट के तर्ज पर लगेज को लेकर जो नियम बने हैं, उसे सख्ती से देशभर में पालन किया जाएगा। लोकसभा में हर क्लास के लिए मुफ्त सामान और अधिकतम सीमा की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, सेकेंड क्लास में यात्रा करने वाले यात्री 35 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं और 70 किलो तक सामान शुल्क देकर ले जाने की अनुमति है।
- स्लीपर क्लासके यात्रियों के लिए 40 किलो सामान मुफ्त है और अधिकतम सीमा 80 किलो तय की गई है। एसी थी टियर और चेयरकार के यात्रियों को 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है और यही उनकी अधिकतम सीमा भी है। फर्स्ट क्लास और एसी टू टियर में यात्रा करने वाले यात्री 50 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं और अधिकतम 100 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है। एसी फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए 70 किलो तक सामान मुफ्त है और अधिकतम सीमा 150 किलो तय है। रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि कि तय मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान यात्री अपने साथ कोच में रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्धारित दर से 1.5 गुना शुल्क देना होगा।




