छत्तीसगढ़

सक्ती : पटवारी राजकुमार आजाद सस्पेंड, कलेक्टर के निर्देश पर SDM की कार्यवाही

सक्ती  धान खरीदी कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को निलंबित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत जिले में संचालित धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन सक्ती द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती द्वारा धान खरीदी में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर पटवारी राजकुमार आजाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील सक्ती अंतर्गत पटवारी राजकुमार आजाद द्वारा शासन की महत्वपूर्ण अभियान धान खरीदी वर्ष 2025–26 के कार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन नहीं किया गया। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए बिना अनुमति अपने पदस्थ कार्यों पर अनुपस्थित पाए जाने के तथ्य सामने आए।

प्रशासनिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है। उक्त कारणों के चलते सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजकुमार आजाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सक्ती नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

Related Articles

Leave a Reply