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बाराद्वार:सौतेली मां की हत्या: आरोपी गिरफ्तार

बाराद्वार
सौतेली मां की लाठी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी को थाना बाराद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।

घटना का विवरण इस प्रकार है। थाना बाराद्वार के मर्ग क्रमांक 44/2026 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृतिका कौशिल्या सिदार पति कार्तिकराम सिदार, उम्र 55 वर्ष, निवासी दुरपा, थाना बाराद्वार के मर्ग पंचनामा एवं वारिसान व गवाहों के कथन के आधार पर जांच की गई।

जांच में पाया गया कि दिनांक 10.08.2026 को शाम 18.45 बजे आरोपी अनिल कुमार सिदार पिता कार्तिक राम सिदार, उम्र 38 वर्ष, निवासी दुरपा, थाना बाराद्वार ने मृतिका कौशिल्या सिदार को लकड़ी के बेड़ी से मारपीट की। मारपीट में आई अंदरूनी चोटों के कारण मृतिका की मृत्यु हो गई।

मृतिका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण शरीर में कठोर एवं भारी वस्तु से बलपूर्वक प्रहार करने से सिर में गंभीर चोट, शरीर की हड्डी टूटना, आंतरिक रक्तस्राव अधिक होना एवं शॉक लगने से श्वास व हृदय गति अवरुद्ध होना बताया गया है। इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती भुवनेश्वरी पैंकरा के मार्गदर्शन में थाना बाराद्वार पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल कुमार सिदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पूछताछ में आरोपी ने घटना दिनांक को अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का बेड़ी गवाहों के समक्ष दिनांक 12.08.2026 को जप्ती पत्रक के माध्यम से जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दिनांक 12.08.2026 को 15.30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेंद्र यादव, सहायक उप निरीक्षक एम.पी. मन्नेनवार, प्रधान आरक्षक देवनारायण चंद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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