जांजगीर चांपा

जांजगीर: घर में घुसकर हत्या व लूट करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

जांजगीर
घर में घुसकर वृद्ध की हत्या कर सोने-चांदी के आभूषण लूटने के मामले में माननीय सेशन न्यायाधीश जांजगीर जयदीप गर्ग ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी दीपक यादव एवं मिर्जा शाहिद बेग को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5) एवं 309(6) के समतुल्य पुरानी धाराओं के तहत कठोर सजा दी है।

दिनांक 26 जून 2024 की रात सूचना मिली कि शंकर नगर चांपा निवासी छोटेलाल पांडेय अपने घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। घटनास्थल पर तार के टुकड़े मिले तथा घर की अलमारी टूटी हुई थी। मामले में मर्ग जांच के बाद थाना चांपा में घर में घुसकर चोरी, हत्या एवं लूट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई।

पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाहों के बयान कराए गए। घटनास्थल से बरामद तार के टुकड़े और आरोपी दीपक यादव से बरामद तार के टुकड़ों के एक समान होने संबंधी साक्ष्य ने अभियोजन की परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी को मजबूत किया।

न्यायालय ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की सभी कड़ियां एक-दूसरे से निर्णायक रूप से जुड़ रही हैं। अभियुक्तों द्वारा मिलकर घर में घुसकर छोटेलाल पांडेय की हत्या तथा सोने-चांदी के आभूषणों की लूट किया जाना संदेह से परे प्रमाणित हुआ।

न्यायालय ने आरोपी दीपक यादव पिता एकादशिया यादव, उम्र 30 वर्ष एवं मिर्जा शाहिद बेग पिता स्वर्गीय मिर्जा सालिम बेग, उम्र 26 वर्ष को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड तथा लूट के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

इसके अलावा घर में घुसकर चोरी के आरोप में दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक सजा के लिए 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन की ओर से प्रकरण में लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

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