जांजगीर: रिहायसी ईलाके में अवैध फटाका ब्रिकी हेतु भंडारण…..आरोपी गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा
जिले में अवैध फटाका ब्रिकी एवं भंडारण की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश प्राप्त हाने पर उक्त निर्देशानुसार थाना क्षेत्रांतर्गत मुखबीर तैनात किया गया था। आज थाना सक्ती पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि बुधवारी बाजार रोड रिहायसी ईलाके में संदीप अग्रवाल सक्ती के द्वारा अपने दुकान के सामने अवैध पटाका बिक्री हेतु भण्डारन करके रखा है सूचना तस्दीक हेतु रास्ते पर मिले गवाहो को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर उन्हें धारा 160 जा.फौ. का नोटिस देकर कार्यवाही के दौरान मौके पर उपस्थित रहने हेतु गवाहों को लेकर मौका बुधवारी बाजार पहुंचे जहां मुरलीधर अग्रवाल दुकान के सामने बुधवारी बाजार सक्ती में एक व्यक्ति एक कार्टून में अवैध पटाका भर कर बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखा था जिसका नाम पता पूछने पर वहा अपना नाम संदीप अग्रवाल पिता मूरलीधर अग्रवाल उम्र 29 वर्ष साकिन सक्ती का होना बताये जिसके कब्जे से अवैध पटाका एक कार्टून में जिसमें मिर्चा, छुरछुरी चकरी, रील, राकेट, अनारदाना फुलझारी एवं अन्य पटाका वजनी 17 किलोग्राम किमती 10000 रूपये बरामद हुआ जिसे अपने कब्जे में बिक्री हेतु रिहायसी ईलाका में अपने कब्जे में भण्डारन करके रखने संबंध में धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया जो नोटिस में संदीप अग्रवाल के द्वारा अपने पास उक्त पटाका को अपने कब्जे में रखने के संबंध में कोई लायसेंस नहीं है और न ही रिहायसी ईलाके में बेचने की अनुमति है लिखित में देने से आरोपी संदीप अग्रवाल के कब्जे से बरामद उपरोक्त पटाके को समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी संदीप अग्रवाल का कृत्य धारा 9 बी ( 1 ) ( ए ) ( बी ) विस्फोटक अधिनियम सन् 1884 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 30.10.2021 के 19.10 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में उप निरी.नवीन पटेल, आरक्षक नवधा कंवर, जोगेश राठौर, संजीव शर्मा, म.आर. लक्ष्मीन सिदार की सराहनीय भूमिका रही।