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धान खरीदी के लिए बारदाना जमा करने में की कोताही, चार सरकारी राशन की दुकानें निलंबित

रायपुर

प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू होने वाली है। धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर चल रही है। ऐेसे में धान खरीदी को लेकर रायपुर कलेक्टर ने राशन दुकानों को बारदाना उठाव के लिए आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी सरकारी राशन दुकान संचालक बारदाना उठाव नहीं कर रहे हैं, जिसमें खाद्य विभाग ने 58 राशन दुकानों को चिह्नित किया है। इसमें सर्वप्रथम बिरगांव स्थित जागरूक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के संचालक द्वारा बारदाना उठाव में आनाकानी बरती जा रही है। इस पर खाद्य विभाग ने रायपुर शहर सहित बिरगांव के चार राशन दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन चारों दुकानों का संचालन जागरूक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा किया जा रहा है। ज्ञात हो कि एक दिसंबर 2021 से खरीफ वर्ष 2021-22 की धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरण किए जाने वाले चावल की बिक्री के बाद खाली बारदाने मार्कफेड में जमा करना अनिवार्य है। खाद्य निरीक्षकों द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र की राशन दुकानों में जांच कर प्रतिवेदन दिए जाने पर पता चला कि प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, महिला स्वसहायता समूह और ग्राम पंचायतों द्वारा पिछले माह में वितरण के लिए दिए गए चावल को उपभोक्ताओं को देने के बाद खाली बारदाने नियम से वापस नहीं किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम सहित नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की 58 राशन दुकानों को प्रशासन ने चिन्हित किया है। इन राशन दुकान संचालकों द्वारा बारदाना दिए जाने में लापरवाही बरती जा रही है। जिसमें सर्व प्रथम जागरूक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के द्वारा संचालित बिरगांव की राशन दुकान 441006004, सहित रायपुर नगर निगम क्षेत्र की 441001003, 441001008 और 441001193 से शासन को कुल 26000 बारदाने लिया जाना शेष है। खाद्य निरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदन में बताया गया है कि उपरोक्त उपभोक्ता भंडार के संचालक द्वारा केवल 5000 बारदाने दिए गए है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2017 की धारा 15 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा दिये गए निर्देश का पालन न करने पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। 56 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को बारदाना न दिए जाने के कारण 22 नवंबर, 2021 को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर बारदाना न दिए जाने पर दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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