बिलासपुर

राज्य शासन व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने जवाब पेश करने मांगी मोहलत

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कोटमीसोनार स्थित क्रोकोडायल पार्क के पास पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर युगलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से पैरवी करते हुए वकीलों ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की। वकीलों की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए मोहलत दे दी है।

जांजगीर चांपा निवासी प्रकाश शर्मा ने वकील सुमित सिंह के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याकिचा दायर कर कहा है कि कोटमीसोनार में क्रोकोडायल पार्क है। वहां पर पहले पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मांगी गई थी। जिसे डीएफओ ने इन्कार कर दिया था। कुछ समय पर उसी जगह पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए उसी डीएफओ ने अनुमति दे दी। क्रोकोडायल पार्क में मगरमच्छों की संख्या भी बहुत है।

पेट्रोल पंप खुलने से उनके नैसर्गिक जीवन चक्र में बदलाव की आशंका है। इससे उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव छग शासन व डीएफओ जांजगीर-चांपा को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए तीन सप्ताह की मोहलत भी दी थी। जनहित याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के युगलपीठ में हुई।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम व राज्य शासन के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की। वकीलों की मांग को युगलपीठ ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई शासन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का जवाब आने के बाद होगा।

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