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जांजगीर चाम्पा: कुख्यात बदमाश अजय अनंत एक साल के लिए जिला बदर , कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जांजगीर चाम्पा।  चाम्पा कोटा डबरी के आदतन बदमाश अजय अनंत के खिलाफ छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्यवाही कर एक साल के लिए जिला बदर करने का आदेश जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है। इस एक साल की अवधि में आदतन बदमाश अजय अनंत जांजगीर चाम्पा जिला सहित सरहदी जिला सक्ती , रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बजार में प्रवेश नही कर पायेगा।

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कोटाडबरी निवासी आदतन बदमाश अजय अनंत के विरुद्ध थाना चांपा में लूट , चोरी , लोगो को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने एवं आर्म एक्ट जैसे 10 मामले दर्ज है। शांति व्यवस्था बनायें रखने के लिए अजय अनंत के खिलाफ समय- समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का 08  इस्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया था। लेकिन अजय अनंत के प्रवृत्ति में कोई सुधार नही हुआ।

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अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

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