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नशे में किशोरों ने की हत्या, पहली बार शराब-सिगरेट बेचने वालों पर भी केस दर्ज

बागसेवनिया

राजधानी में 6 सितंबर को चाकू गोदकर युवक की हत्या करने वाले 5 किशोरों के साथ शराब व सिगरेट बेचने वालों पर भी केस दर्ज किया गया। आरआरएल वाइन शॉप के कर्मी व सिगरेट दुकानदार ऋषिकांत ने नाबालिगों को शराब व सिगरेट बेची थी। वारदात के दौरान आरोपी नशे में थे। नाबालिगों को नशीले पदार्थ बेचने पर संभवत: पहली पहली बार प्रदेश में केस दर्ज हुआ है।

ये था मामला
बागसेवनिया थाना क्षेत्र में पांच नाबालिगों ने शराब के नशे में 26 साल के युवक की हत्या की थी। चाकू मारने वाला 15 साल का था, बाकी 13 से 16 साल के थे। पुलिस जांच में पता चला उन्होंने शराब व सिगरेट खरीदी। पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई तो केस दर्ज किया।

ये है नियम
18 साल से कम उम्र वालों को शराब या तंबाकू बेचने पर धारा 76, 77 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के नियम 57 में सजा का प्रावधान है। व्यापारियों के लिए दुकान पर बोर्ड लगाकर सूचना देने का भी नियम है कि यहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब या तंबाकू उत्पाद नहीं बेची जाती है। बिक्री करने पर विक्रेताओं पर आपराधिक केस और दोषी पाए जाने पर 7 साल सजा व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

इनका कहना है
बागसेवनिया में एक शराब दुकान और सिगरेट बेचने वाले पर एफआइआर दर्ज की गई है। दुकानदारों ने अवैध तरीके से नाबालिगों को नशे की सामग्री बेची थी।
– श्रद्धा तिवारी, डीसीपी, जोन 2

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