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‘जज के सामने पत्नी को कहने लगा दीदी…’ लेकिन पति की खुल गई पोल; कोर्ट ने क्या सुनाई सजा?

झारखंड

झारखंड की एक कोर्ट में उस समय सन्नाटा पसर गया, जब यहां एक पति अपनी ही पत्नी को दीदी (बहन) कहने लगा. पति पर उसकी पत्नी ने इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. 9 साल से यह केस कोर्ट में चल रहा था. इस पर सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. आरोपी पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने 25 सितंबर को उक्त आरोप में पति को दोषी पाया था. अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया. मामले को लेकर पीड़िता ने कोतवाली थाना में अप्रैल 2015 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था.

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वहीं, अभियुक्त रणधीर वर्मा के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुखदेव नगर थाना में 2 जून 2016 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में भी अदालत ने उसे दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है.

पत्नी को बताया बहन

कोर्ट में पत्नी को कहने लगा बहनमामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त रणधीर वर्मा अपनी पत्नी को बहन-बहन कहकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी. कोर्ट में कहा कि जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वह मेरी दीदी (बहन) के समान है. लेकिन, एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया.

10 साल कटेंगे जेल में

कोर्ट में जब पीड़िता आई तो अभियुक्त की पोल खुल गई. अदालत ने भी समझा कि अभियुक्त बहुत शातिर है. अपराध को छुपाने की कोशिश कर रहा है. अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है. उसे 10 साल अब जेल में ही काटने होंगे.

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