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पड़ोसी से मारपीट और गोली मारने की धमकी, मामले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने किया गिरफ़्तार

जांजगीर-चांपा। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालेश्वर साहू को चांपा थाना पुलिस ने रविवार को पड़ोसी से मारपीट और धमकी देने के मामले में गिरफ़्तार किया। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानती प्रावधानों के तहत मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 जून 2025 को चांपा के शंकर नगर निवासी चंद्रशेखर राठौर ने थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधायक बालेश्वर साहू ने उनके मकान की दीवार पर जबरन अपने मकान के एसी का आउटर यूनिट लगवा दिया है। कई बार मौखिक अनुरोध के बावजूद यूनिट नहीं हटाया गया।

घटना के दिन जांजगीर में ठेकेदारी का काम करने वाले चंद्रशेखर राठौर के जीजा हेमंत राठौर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने विधायक साहू के निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे मजदूरों से यूनिट हटाने को कहा। इसी बात पर विधायक बालेश्वर साहू मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर प्रार्थी एवं उनके परिजनों से बहस करने लगे और गाली-गलौज की।

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इस बीच हेमंत राठौर ने पूरे घटनाक्रम की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। यह देखकर विधायक ने कथित तौर पर मोबाइल छीन लिया और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। विरोध करने पर विधायक ने हेमंत राठौर को 6–7 थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी दी।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने इसे संज्ञेय अपराध मानते हुए विधायक के खिलाफ अपराध क्रमांक 248/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329(4), 296, 351(2), 115(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था।

मामले की जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने 29 जून 2025 को विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ़्तार किया। हालांकि प्रकरण जमानतीय होने के कारण उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी की सूचना छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, रायपुर को भी औपचारिक रूप से भेज दी है।

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