छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी नहीं कर पाएंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, अधिसूचना जारी

रायपुर. छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारी अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. Intraday, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और Future and option (F&O) में ट्रेडिंग को सरकार ने अवचार के तौर पर माना है. इससे छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इनका लेन-देन प्रतिबंधित हो गया है. इसकी अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी कर दी है.

See also  खौफनाक हादसा: जेब में रखा मोबाइल हुआ ब्लास्ट, युवक के हाथ-पैर बुरी तरह झुलसे

छत्तीसगढ़ राजपत्र में किए गए प्रकाशन में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) के उप खण्ड जोड़ा गया है. इसके साथ शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद एवं बिक्री (Intra day, BTST, Future and option (F&O) व cryptocurrency में ट्रेडिंग / निवेश) को अवचार (कदाचार) माना जाएगा.

See also  स्टील प्लांट में बड़ा हादसा; फर्नेस ब्लास्ट की चपेट में आया क्रेन ऑपरेटर

हालाकि इसके साथ ही सरकार ने राहत देते हुए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिबेंचर्स में निवेश करने की अनुमति दी है.

Related Articles

Leave a Reply