छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग पेशनरों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसके तहत पेंशनर की उम्र के अनुसार मूल पेंशन पर अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है।

वित्त विभाग द्वारा 14 अगस्त को जारी किया गया यह निर्देश

  • 80 से 85 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
  • 85 से 90 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
  • 90 से 95 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
  • 95 से 100 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
  • 100 वर्ष या उससे अधिक आयु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
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यह अतिरिक्त पेंशन उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगी, जिसमें पात्रता पूरी होती है। उदाहरणस्वरूप, 15 जनवरी 1943 को जन्मे व्यक्ति को एक जनवरी 2023 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों और बैंकों को निर्देशित किया है कि इस योजना का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित पेंशनभोगियों को इसका लाभ पहुंचाएं। यह निर्णय बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राज्य सरकार की संवेदनशील पहल मानी जा रही है।

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