छत्तीसगढ़

बिना कार्य ठेकेदार को भुगतान, मंत्री के निर्देश पर CMO सहित सब इंजीनियर, लेखापाल, आरआई निलंबित

नगर पालिका अध्यक्ष मुंगेली को कारण बताओं सूचना जारी.....कलेक्टर मुंगेली को FIR दर्ज कराने के निर्देश

रायपुर

नगर पालिका परिषद मुंगेली अंतर्गत परमहंस वार्ड में 300 मीटर नाली निर्माण किए बिना ही ठेकेदार को 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किए जाने के मामले को नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने गंभीरता से लिया है। प्रकरण के संज्ञान में आते ही मंत्री ने नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री विकास पाटले, उप अभियंता श्री जोयस तिग्गा, लेखापाल श्री आनंद निषाद, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री सियाराम साहू को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में नगर पालिका परिषद मुंगेली अध्यक्ष श्री संतूलाल सोनकर को कारण बताओं सूचना जारी करने के साथ ही सम्पूर्ण प्रकरण की जांच और दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने कलेक्टर मुंगेली को पत्र प्रेषित किया गया हैं।

गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद मुंगेली अंतर्गत परमहंस वार्ड में श्री होरीलाल शर्मा के घर से गार्डन की बाउण्ड्रीवाल होते हुए स्टेडियम तक 300 मीटर नाली निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया, तथा मेसर्स सोफिया कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा को बिना कार्य कराए, उक्त कार्य हेतु राशि 13,21,818 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस मामलें की जानकारी लगते ही नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. डहरिया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप अभियंता, लेखापाल, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित इस प्रकरण में संलिप्त सभी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। निलंबित सभी अधिकारी और कर्मचारियों का निलंबन अवधि में मुख्यालय,कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है।

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