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कोल स्कैम केस…निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज:जेल से बाहर आना मुश्किल

छत्तीसगढ़ की निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दरअसल, मंगलवार को रानू की जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जज ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले सोमवार को कोल स्कैम केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन ED कर रही थी, उसमें दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन रानू साहू कोल स्कैम केस में जेल में बंद हैं। ऐसे में जेल से बाहर आना फिलहाल मुश्किल है।

दीपेश टांक के मामले में आएगा फैसला

सोमवार को स्पेशल कोर्ट में EOW ने दीपेश टांक को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। इस मामले में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है।

दीपेश टांक की जेल से हुई रिहाई

ED के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद दीपेश टांक की मंगलवार रात को रिहाई हो गई है। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से दीपेश टांक को जमानत मिलने के बाद अब EOW दीपेश को हिरासत में लेना चाहती है।

इस बीच मंगलवार को दीपेश की जमानत फर्निश हो गई और वह जेल से बाहर आ गया । जबकि EOW की टीम उसे घेरने के लिए बाहर खड़ी थी। EOW की टीम को पता ही नहीं चला और दीपेश चला गया। उसे हिरासत पर देना है या नहीं इस पर फैसला आज होगा। अगर कोर्ट से EOW के पक्ष फैसला आता है तो दीपेश की गिरफ्तारी हो सकती है।

बचाव पक्ष बोला- परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा

दीपेश टांक के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि, EOW ने अभी तक बाकी लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन दीपेश को गिरफ्तार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें परेशान करने और उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए EOW गिरफ्तार करना चाहती है।

दीपेश टांक को परेशान करने की नीयत से इस तरह की चीजें की जा रही हैं। जबकि दीपेश का केस से कोई लेना-देना नहीं है।

ED और EOW दोनों के केस अलग

EOW के वकील सौरभ पांडेय ने कहा कि, कोल स्कैम केस में ED इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस मामले में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन EOW भी अलग पूछताछ करना चाहती है।

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