रायपुर. सीजीपीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और बजरंग पॉवर इस्पात के डायरेक्टर एसके गोयल को सीबीआई ने आज कोर्ट में पेश किया. विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 नवंबर तक सीबीआई रिमांड पर सौंपा. 7 दिनों की रिमांड में सीबीआई आरोपियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी. बता दें कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों की 12 दिनों की रिमांड मांगी पर, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है.
सीबीआई ने दोनों ही आरोपियों की 12 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सात दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक गाइडलाइन का शब्दशह पालन किया जाएगा.
टामन सोनवानी के वकील गणेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि सात दिनों की सीबीआई रिमांड दी गई है. हमने अपने पक्षकार की दलीलें रखी है. सीबीआई के आरोप पूर्णतः गलत है. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन रिमांड के दौरान करने के निर्देश दिए गए हैं. हमने सीबीआई के आरोपों को गलत बताया है. टामन सोनवानी की पूछताछ की प्रक्रिया वकील की मौजूदगी में होनी है. इस मामले पर अगली सुनवाई अगामी 25 नवंबर को होनी है.
बता दें कि CBI ने कुछ महीने पहले ही टामन सिंह सोनवानी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। सोनवानी पर चयन के एवज में अभ्यर्थियों से 45 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इसके अलावा, रायपुर की बजरंग पॉवर इस्पात कंपनी के डायरेक्टर एस.के गोयल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एसके गोयल की बहु और बेटे का CGPSC की परीक्षा में चयन हुआ था।