छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

जांजगीर-चांपा: मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर यातायात पुलिस की कार्रवाई

जांजगीर-चांपा : यातायात पुलिस जांजगीर चांपा के द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी के नेतृत्व में निरीक्षक कमलेश शेंडेय, निरीक्षक सुभाष चौबे, निरीक्षक लालन पटेल, निरीक्षक दिनेश कुमार यादव यातायात जांजगीर द्वारा सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान 105 वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उलंघन करने पाए जाने पर वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन चालकों से 34000/₹ का समन शुल्क लिया गया।

सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित बचाव के लिए यातायात पुलिस जांजगीर की अपील

1. शराब के नशे में वाहन न चलाए
2. तेज गति से वाहन न चलाए
3. हेलमेड पहन कर मोटर सायकल चलाए
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
7. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
8. शादी समारोहों (बारात आदि) में वाहन चालकों की स्थिति पर विशेष ध्यान दें।
9. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध
10. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
11. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।

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