छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य, अवैध अप्रवासियों के बढ़ते मामले के बाद फैसला

छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध अप्रवासी मामले के बाद अब लेबर्स वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी यह नया नियम दुर्ग भिलाई से शुरू हो रहा है। निर्माण से लेकर कारखानों तक जो भी ठेकेदार अपनी ओर से ठेका श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं उन्हें अपने श्रमिकों का वेरिफिकेशन कराना होगा।

दुर्ग SP विजय अग्रवाल ने ये साफ कर दिया है कि लेबर क्राइसिस में जो ठेकेदार बाहर के लेबर को काम पर लगा रहे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य होगा। जिन जिलों में ठेका श्रमिक ज्यादा है वहां अभी इसे लागू किया जा रहा है। बाद में पूरे प्रदेश में यह लागू होगा।

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हाल ही में रायपुर में बांग्लादेश से आकर कबाड़ी का काम कर रहे युवक पकड़ाए थे। वहीं, भिलाई में बांग्लादेशी युवक नाम बदलकर इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा था। ऐसे ही रायगढ़ जिले में भी दूसरे राज्यों से आए अप्रवासी यहां रोजी मजदूरी करते पाए गए। जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है।

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दुर्ग पुलिस ने इस प्रकार के अवैध अप्रवासियों की सूचना देने के लिए एसटीएफ के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। इस नंबर 9827166418, 9479241784 में जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

दस्तावेजों में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

इसे लेकर दुर्ग SP विजय अग्रवाल ने 28 मई को बैठक ली। जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र के ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में ठेका श्रमिकों के संबंध में जानकारी, गेट पास बनाने की प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स में पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया।

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इसके साथ ही अवैध अप्रवासियों के ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी साझा करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं, बाहरी लोगों की गतिविधियों की जानकारी संबंधित थाना को तुरंत सूचना देने की भी बात कही गई।

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