रायपुर

छत्तीसगढ़: तीन तलाक के मामले में वकील के रूप में हुई पहली गिरफ्तारी

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तीन तलाक के मामले में एक वकील के खिलाफ महिला थाना पुलिस में करीब एक पहले केस दर्ज किया गया था। आरोपित की पत्नी ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति दहेज की मांग कर रहा है और न देने पर तीन बार तीन तलाक बोलकर के तलाक दे दिया, जिसकी शिकायत थाने में हुई थी। महिला थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ एक साल पहले मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। रविवार देर रात उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपित की शादी 2017 में महिला से हुई थी। छह महीने तक सब कुछ ठीक-ठाक चलने के बाद आरोपी महिला की जमीन और दौलत पर नजर रखने लगा। वह महिला से इसे अपने नाम कराने के लिए लगातार मांग कर रहा था। महिला ने जब इसका विरोध किया, तो उसने तलाक देने की बात की और मारपीट करके उसे घर से भगा दिया। दो साल तक महिला और समाज के बीच बैठक बुलाई गई, लेकिन वह एक भी बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद एक साल पहले महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

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